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राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, भारत के प्रमुख और प्रथम डिज़ाइन संस्थान को राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के आधार पर संसद के अधिनियम द्वारा 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने एनआईडी विधेयक को संसद में रखा।

विधेयक में कहा गया है, डिज़ाइन से संबंधित सभी विषयों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में जानी जाने वाली संस्था को राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के रूप में घोषित करने के लिए बुधवार, 09 जुलाई 2014 को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इससे पहले सोमवार, 7 जुलाई को इस विधेयक को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था।

यह पहला विधेयक है जिसे नवनिर्वाचित एनडीए सरकार द्वारा पारित किया गया है और दोनों सदनों में तीन दिनों की छोटी अवधि में इस पर कार्रवाई की गई।

एनआईडी एक्ट 16 सितंबर 2014 से लागू हुआ था। इसके बाद संस्थान का पहला अध्यादेश 08 मार्च 2016 से लागू हुआ। एनआईडी के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियम 12 नवंबर 2015 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। लेखा प्रारूपों से संबंधित नियम 14 सितंबर 2016 को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए गए थे। एनआईडी एक्ट के तहत विस्तृत अध्यादेश 04 जनवरी 2017 को सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था और संस्थान की विधियों को 17 जनवरी 2017 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

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